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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

पॉक्सो न्यायालय ने पीड़िता को ₹4 लाख प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया

भोपाल, 29 जून । नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को राहत देते हुए ₹4 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया है।

अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं 15वें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल की अदालत ने आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।

अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजा

न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता धारा 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम धारा 3 और 4 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंd,
भारतीय दंड संहिता धारा 450 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता धारा 506 के तहत 3 माह का सश्रम कारावास और ₹100 अर्थदंड से दंडित किया है।

इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला और श्री नवीन श्रीवास्तव ने पैरवी की।

चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली थी घटना की सूचना

अभियोजन के अनुसार, 24 जून 2021 को पीड़िता के चाचा ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी थी कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी अब्दुल सलीम द्वारा बच्ची के साथ गलत काम किया गया है।

इसके बाद पीड़िता अपने पिता और भाई के साथ थाना निशातपुरा पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, 21 जून 2021 को सुबह करीब 11 बजे जब परिवार के सदस्य घर से बाहर थे, तब आरोपी घर में घुस आया और बच्ची के साथ जबरदस्ती अपराध किया।

पीड़िता ने डर के कारण तत्काल घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। बाद में परिजनों को जानकारी मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला

मामले में थाना निशातपुरा पुलिस ने अपराध क्रमांक 699/2021 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में जांच शुरू की।

विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने गवाहों, दस्तावेजों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट भी सकारात्मक पाई गई।

न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।

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