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भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से किया इनकार, अंतिम फैसला अभी बाकी

नई दिल्ली। भोजशाला/कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई और स्पष्ट किया कि विवाद का अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत शुक्रवार की नमाज़ के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही आदेश दिया कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा।

इस आदेश का मतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल प्रभावी रहेगा। हालांकि, यह अंतिम फैसला नहीं है और मामले का अंतिम निपटारा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं और दावे किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ टिप्पणियां और निष्कर्ष व्यक्तिगत राय हैं, न कि न्यायालय के आदेश का हिस्सा। न्यायिक आदेश के अनुसार फिलहाल केवल अंतरिम व्यवस्था लागू है और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विस्तृत सुनवाई के बाद सुनाया जाएगा।

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