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शो-कॉज नोटिस पर कारण सहित आदेश पारित करे नगर निगम: हाईकोर्ट

कलियासोत, बड़ा तालाब और दस नंबर क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध निर्माण का मामला

जबलपुर। भोपाल के कलियासोत, बड़ा तालाब और दस नंबर क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा जारी नोटिस और आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने शो-कॉज नोटिस से संबंधित याचिकाओं का निराकरण करते हुए नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं के जवाब का विधि अनुसार परीक्षण करे और कारण सहित विस्तृत आदेश पारित करे।

नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में कुल 106 याचिकाएं दायर की गई थीं। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जा रही है। सोमवार को 42 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जबकि मंगलवार को 50 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की गई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि नगर निगम के शो-कॉज नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने रिटेल कारोबार के नियम, जमीन की लीज को फ्री होल्ड किए जाने, कंपाउंडिंग और मास्टर प्लान-2025 के अनुसार निर्माण किए जाने का भी हवाला दिया।

मामले में दस नंबर, कलियासोत और बड़ा तालाब के आसपास 50 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के नगर निगम के आदेश को भी चुनौती दी गई है।

एकलपीठ ने शो-कॉज नोटिस से जुड़ी याचिकाओं का निर्देश के साथ निराकरण कर दिया है। वहीं नगर निगम द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शेष याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को निर्धारित की गई है।

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