पुराना किला स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान स्थान परिवर्तन मामला न्यायालय में विचाराधीन, हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश
भोपाल। पुराना किला क्षेत्र में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकान के स्थान परिवर्तन का मामला अब न्यायिक विचाराधीन है। स्थानीय नागरिकों की शिकायतों और विरोध के बाद जिला आबकारी प्रशासन द्वारा संबंधित लायसेंसी संस्था को जारी किए गए नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय होने तक दुकान की वर्तमान स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
जिला आबकारी प्रशासन के अनुसार, पुराना किला क्षेत्र में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकान को लेकर स्थानीय नागरिकों की ओर से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जन शिकायतों और स्थानीय विरोध को देखते हुए कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला भोपाल द्वारा संबंधित लायसेंसी संस्था नॉर्विच ट्रेडर्स प्रा. लि. को स्थान परिवर्तन के संबंध में नोटिस जारी किया गया था।
सात दिन में वैकल्पिक स्थल की जानकारी देने के निर्देश
आबकारी विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2224 दिनांक 3 जून 2026 के माध्यम से लायसेंसी संस्था को निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों और जन विरोध को देखते हुए वर्तमान संचालन स्थल के स्थान पर निर्धारित परिक्षेत्र में कोई अन्य उपयुक्त एवं आपत्तिरहित स्थल चिन्हित कर उसकी जानकारी सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए।
विभाग ने नोटिस में मध्यप्रदेश आबकारी नीति और राजपत्र में उल्लेखित प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा था कि आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत मदिरा दुकान का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति के निर्देश
आबकारी विभाग के नोटिस के खिलाफ लायसेंसी संस्था नॉर्विच ट्रेडर्स प्रा. लि. ने उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निर्देश दिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले का अंतिम निराकरण किए जाने तक संबंधित मदिरा दुकान के संचालन की वर्तमान स्थिति बनाए रखी जाए।
फिलहाल पुराना किला स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान के स्थान परिवर्तन का निर्णय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।