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भोपाल में बिना अनुमति के काटी कॉलोनियों पर होगी FIR: 70 अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार, कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी

भोपाल । राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। शहर में करीब 70 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, जिनके कॉलोनाइजरों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब कलेक्टर कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद इन पर FIR दर्ज की जाएगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कॉलोनियों के प्रमुख इलाके

भोपाल के रातीबड़, नीलबड़, रोलूखेड़ी, कानासैय्या, कालापानी, पचामा, पिपलिया बरखेड़ी, अमरावदकलां, शोभापुर, थुआखेड़ा, छावनी पठार समेत कई क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का विकास हो रहा है। इसके अलावा बैरसिया रोड, सेवनिया ओंकारा, कोलुआ खुर्द, हथाईखेड़ा, रायसेन रोड, बिशनखेड़ी, कलखेड़ा, करोंद, बैरागढ़ और भौंरी जैसे इलाकों में भी बिना अनुमति कॉलोनियां काट दी गई हैं। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियों का विकास हुजूर तहसील के छावनी पठार क्षेत्र में किया गया है।

कार्रवाई का कारण

प्रशासन ने हाल ही में इन अवैध कॉलोनियों से संबंधित जानकारी जुटाई थी, जिसमें पाया गया कि 60 से 70 कॉलोनियां बिना आवश्यक परमिशन, डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस और टीएंडसीपी अप्रूवल के विकसित की जा रही थीं। इस पर प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उनसे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जवाब मांगा गया था।

कलेक्टर कोर्ट में सुनवाई शुरू

नोटिस के जवाब मिलने के बाद कलेक्टर कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई की जा रही है। अब तक करीब एक दर्जन मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिन पर जल्द ही FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा पिछले दो साल से लंबित करीब दो दर्जन पुराने मामलों पर भी सुनवाई की जाएगी, ताकि अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

सांसद ने भी उठाया मुद्दा

कुछ समय पहले भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने भी अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं और जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कई कॉलोनाइजर अपने ड्राइवर और प्यून के नाम पर जमीन खरीदकर अवैध निर्माण करते हैं, जिससे वे कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं। ऐसे मामलों की भी जांच कराई जाएगी।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

भोपाल में करीब छह साल पहले भी अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। उस समय तत्कालीन कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे ने अवैध कॉलोनियों में नामांतरण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री किए गए प्लॉट्स के नामांतरण की अनुमति दे दी थी, जिससे बाद में नामांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।



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