मदर लाइट की लाल मिर्च और हल्दी पाउडर की बिक्री पर रोक, पनीर एनालॉग पर भी एक साल का प्रतिबंध

भोपाल, 14 अगस्त 2026। मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मदर लाइट कंपनी के लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर के दो बैचों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच में दोनों उत्पाद असुरक्षित पाए गए। विभाग ने संबंधित उत्पादों को बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं, दुकानदारों और वितरकों से इन उत्पादों की खरीद-बिक्री और उपयोग नहीं करने की अपील की है।

सिहोरा की किराना दुकान से लिए गए थे नमूने

मामला जबलपुर जिले के सिहोरा का है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 17 नवंबर 2025 को सिहोरा स्थित संदीप किराना से मदर लाइट लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर के नमूने लिए थे। दोनों नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था।

प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दोनों नमूनों को असुरक्षित बताया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने इनके उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की है।

पनीर एनालॉग पर एक साल के लिए रोक

मध्यप्रदेश में पनीर जैसे दिखने वाले पनीर एनालॉग उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर भी तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य प्रशासन ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वेयरहाउस और गोदाम संचालकों को भी ऐसे उत्पादों के संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

क्या होता है पनीर एनालॉग?

पनीर एनालॉग ऐसे उत्पाद होते हैं जो देखने में पनीर जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें दूध की वसा या दूध के ठोस पदार्थ को पूरी तरह या आंशिक रूप से वनस्पति तेल, वनस्पति वसा या अन्य गैर-दुग्ध पदार्थों से बदला जाता है।

खाद्य प्रशासन का उद्देश्य ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाकर उपभोक्ताओं को वास्तविक और सुरक्षित दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना है।

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