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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना: यूपीएस की मंजूरी

भोपाल । केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम आगामी 1 अप्रैल से लागू होगी, और कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प मिलेगा।

**यूपीएस की प्रमुख विशेषताएं:**

– **लंबी सेवा पेंशन**: यदि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी की, तो रिटायरमेंट के समय के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
 
– **पारिवारिक पेंशन**: पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद, उसके परिवार को मृत्यु के समय की पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।
 
– **नौकरी छोड़ने पर पेंशन**: यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है, तो उसे हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।
 
– **अंशदान की जानकारी**: कर्मचारियों को अतिरिक्त अंशदान की आवश्यकता नहीं होगी; केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, जबकि कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह 10 प्रतिशत रहेगा।

– **महंगाई का लाभ**: पेंशन पर महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
 
– **ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट लाभ**: रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन + डीए) का एक-दसवां हिस्सा रिटायरमेंट लाभ के रूप में मिलेगा।

इस नई स्कीम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता मिलने की उम्मीद है।

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