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भोपाल नगर निगम में संपत्तिकर संशोधन के नियम बदले, अधिकारियों के वित्तीय अधिकार तय

भोपाल, 13 जुलाई। संपत्तिकर निर्धारण और टैक्स संशोधन में सामने आई अनियमितताओं के बाद भोपाल नगर निगम ने कर संशोधन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने नया आदेश जारी कर अधिकारियों के वित्तीय अधिकार निर्धारित कर दिए हैं। अब अधिकारी अपनी तय सीमा के भीतर ही संपत्तिकर में संशोधन कर सकेंगे।

नए आदेश के अनुसार 12 हजार रुपये तक के टैक्स संशोधन का अधिकार जोनल अधिकारी को दिया गया है। 12 हजार से 50 हजार रुपये तक के मामलों का निपटारा सहायक आयुक्त या प्रभारी राजस्व अधिकारी करेंगे। वहीं 50 हजार से 2.50 लाख रुपये तक के प्रकरणों का निर्णय संबंधित नोडल अधिकारी करेंगे। 2.50 लाख रुपये से अधिक के टैक्स संशोधन संबंधी मामलों को अपर आयुक्त (राजस्व) के माध्यम से नगर निगम आयुक्त के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

निगम ने समय-सीमा भी तय की है। वार्ड और जोन कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों पर दो दिन में कार्रवाई शुरू करनी होगी। सामान्य मामलों का निराकरण सात कार्य दिवस में और निरीक्षण की आवश्यकता वाले मामलों का निपटारा एक माह के भीतर करना अनिवार्य होगा।

नगर निगम के अनुसार हाल के दिनों में संपत्तिकर निर्धारण और टैक्स कम करने के मामलों में अनियमितताएं सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। नए नियमों का उद्देश्य कर संशोधन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और राजस्व हितों के अनुरूप बनाना है, ताकि मनमाने ढंग से टैक्स संशोधन पर रोक लगाई जा सके।

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