भोपाल, 22 जुलाई। संभागीय कार्यालय में बुधवार को आयोजित समय-सीमा कार्यों की समीक्षा बैठक में संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा स्वच्छतम पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज की जाए।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जन-आंदोलन बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करे। उनका कहना था कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता बचपन से विकसित करना जरूरी है।
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक नीलेश दुबे ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में स्वच्छतम पोर्टल का दायरा अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बढ़ाया गया है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए चार श्रेणियों में अपशिष्ट पृथक्करण और प्रबंधन अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त (राजस्व) भारती देवी मिश्रा, संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास हरिकृष्ण शर्मा, संयुक्त पंजीयक सहकारिता के.के. द्विवेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
