रोजीवे गांव में समतलीकरण की अनुमति लेकर 25 से 28 फीट तक खुदाई का आरोप, रिकॉर्ड भी नहीं मिला दुरुस्त
भोपाल। राजधानी भोपाल में अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो पोकलेन मशीन और एक डंपर जब्त किया है। कार्रवाई हूजूर तहसील के ईंटखेड़ी क्षेत्र के ग्राम रोजीवे में की गई, जहां अनुमति की शर्तों के विपरीत गहराई तक खनन किए जाने का मामला सामने आया।
जानकारी के अनुसार, ग्राम रोजीवे में अवैध उत्खनन की शिकायत हूजूर एसडीएम विनोद सोनकिया को मिली थी। शिकायत के आधार पर एसडीएम ने तहसीलदार शुभम जैन को मौके पर जांच के लिए भेजा।
समतलीकरण की अनुमति, लेकिन हो रही थी गहरी खुदाई
जांच के दौरान प्रशासनिक टीम ने पाया कि ग्राम रोजीवे के खसरा नंबर 56/1 में ठेकेदार को पठार समतलीकरण के लिए अनुमति दी गई थी। लेकिन मौके पर समतलीकरण के बजाय बड़े स्तर पर खुदाई की जा रही थी।
प्रशासन के अनुसार, कई स्थानों पर करीब 25 से 28 फीट तक पठार खोदकर उत्खनन किया गया था। इसके अलावा खनन कार्य से संबंधित रिकॉर्ड और लेखा-जोखा भी मौके पर व्यवस्थित नहीं मिला।
गहरी खदान के आसपास नहीं थी सुरक्षा व्यवस्था
जांच में यह भी सामने आया कि गहरी खुदाई वाले क्षेत्र के आसपास सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग नहीं की गई थी। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, बारिश के दौरान गहरी खदानों में पानी भरने से दुर्घटनाओं की आशंका रहती है, इसलिए ऐसे स्थानों को सुरक्षित करना जरूरी है।
इन अनियमितताओं के बाद प्रशासन ने मौके पर चल रहे उत्खनन कार्य को रुकवाते हुए खुदाई में लगी दो पोकलेन मशीन और एक डंपर को जब्त कर लिया।
ठेकेदार की जानकारी को लेकर सवाल
कार्रवाई के दौरान कुछ कर्मचारियों द्वारा ठेकेदार की जानकारी देने में आनाकानी किए जाने की बात भी सामने आई। ठेकेदार का नाम जानने के लिए जिला खनिज विभाग की अधिकारी सुरुचि माथुर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
स्थानीय लोगों के अनुसार, ईंटखेड़ी क्षेत्र के आसपास कई वर्षों से अवैध खनन की शिकायतें सामने आती रही हैं। अचारपुरा, राताताल खजूर, बीनापुर और रोजीवे सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर कोपरा खनन होने से कई स्थानों पर गहरी खाइयां बन गई हैं। बारिश के समय इनमें पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।
तहसीलदार ने कहा- अनुमति से अधिक गहराई तक हुई खुदाई
तहसीलदार हूजूर शुभम जैन ने बताया कि ग्राम रोजीवे में अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। समतलीकरण की अनुमति के स्थान पर 25 से 28 फीट तक खुदाई की गई। मौके पर न तो तार फेंसिंग मिली और न ही रिकॉर्ड व्यवस्थित पाया गया। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।