भोपाल नगर निगम में भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारों का बंटवारा, कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

भोपाल। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने भवन अनुज्ञा शाखा के कार्यों और अधिकारों का पुनर्विभाजन करते हुए नया आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनाना है। नए आदेश के तहत अब भवन अनुज्ञा से जुड़े अधिकांश कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे और मैन्युअल फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी।

नए आदेश के अनुसार अपर आयुक्त और उपायुक्त को भवन अनुज्ञा मामलों में कार्रवाई करने के साथ मैरिज गार्डन के स्थायी एवं अस्थायी लाइसेंस जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही अवैध कॉलोनियों के सर्वे के लिए 10 लाख रुपये तक की स्वीकृति, विधानसभा प्रश्नों के जवाब और न्यायालयीन मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

मुख्य नगर निवेशक को 223 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों की अनुज्ञा स्वीकृत करने और पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। वहीं नगर निवेशक अब 167 से 223 वर्गमीटर तक के भूखंडों की भवन अनुज्ञा स्वीकृत कर सकेंगे।

इसके अलावा भवन अधिकारी और सहायक यंत्री को 167 वर्गमीटर तक के आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों की अनुमति तथा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार मिला है। भवन निरीक्षक अपने-अपने जोन और वार्ड में भवन निर्माण, कॉलोनी विकास और मैरिज गार्डन का निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि भवन अनुज्ञा शाखा के सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। मैन्युअल फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी। आदेश का उल्लंघन करने या कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस विषय से संबंधित पूर्व में जारी सभी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।

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