भोपाल: गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर निगम की कार्रवाई, वाइन शॉप समेत 61 मामलों में ₹21,400 जुर्माना

भोपाल, 23 जुलाई। नगर निगम भोपाल ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए गंदगी फैलाने, सी एंड डी (निर्माण एवं विध्वंस) वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और सार्वजनिक संपत्ति विरूपण के खिलाफ अभियान जारी रखा। गुरुवार को निगम ने 61 मामलों में कुल ₹21,400 का स्पॉट फाइन वसूला।

दो वाइन शॉप पर ₹8 हजार का जुर्माना

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अयोध्या नगर और अवधपुरी (80 फीट रोड) स्थित वाइन शॉप पर परिसर में गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजेबल का उपयोग पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

अयोध्या नगर स्थित वाइन शॉप पर ₹5,000 का स्पॉट फाइन लगाया गया।

अवधपुरी स्थित वाइन शॉप पर ₹3,000 का स्पॉट फाइन लगाया गया।

दोनों मामलों में कुल ₹8,000 की जुर्माना राशि वसूली गई।

अन्य 59 मामलों में भी कार्रवाई

निगम ने शहर के अन्य क्षेत्रों में गंदगी फैलाने, साफ-सफाई व्यवस्था में बाधा पहुंचाने, प्रदूषण फैलाने और सार्वजनिक संपत्ति विरूपण के मामलों में 59 प्रकरणों में ₹13,400 का स्पॉट फाइन वसूला।

जोनवार कार्रवाई

जोन-13: 8 मामलों में ₹3,900

जोन-14: 28 मामलों में ₹4,000

जोन-15: 11 मामलों में ₹2,400

जोन-16: वाइन शॉप के मामलों सहित 14 मामलों में ₹8,100

नगर निगम ने बताया कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की गई है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें।

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