निशातपुरा के वर्ष 2022 के चर्चित मामले में पॉक्सो विशेष न्यायालय का फैसला, दोषी पर विभिन्न धाराओं में सजा
भोपाल, 8 जुलाई 2026। भोपाल की विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में आरोपी भगवत विश्वकर्मा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपये का प्रतिकर (मुआवजा) देने का भी आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं पंद्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(एबी) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास