भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

भोपाल। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं द्वारा कार्बाइड गन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार, कार्बाइड गन के अलावा कैल्शियम कार्बाइड और पानी की रासायनिक अभिक्रिया से गैस बनाकर धमाका करने वाले अन्य उपकरणों पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन के मुताबिक, इनसे कान के पर्दे फटने, आंखों की रोशनी जाने और चेहरे व शरीर पर गंभीर जलन होने का खतरा रहता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री केवल वैध कृषि और औद्योगिक कार्यों के लिए की जा सकेगी। दुकानदारों को खरीदार का नाम-पता, मात्रा और उपयोग का उद्देश्य दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने अभिभावकों, दुकानदारों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से बच्चों को इसके इस्तेमाल से रोकने की अपील की है।

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