बिना लाइसेंस चल रही प्रोसेस्ड वाटर यूनिट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, उत्पादन और बिक्री तत्काल बंद

भोपाल। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकायत के आधार पर इंद्रपुरी स्थित राज एंटरप्राइजेज की प्रोसेस्ड वाटर यूनिट पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान बिना आवश्यक खाद्य लाइसेंस के 20 लीटर के कैंपर और जार में प्रोसेस्ड पानी भरकर बेच रहा था।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि यूनिट की उत्पादन क्षमता लगभग 15,000 लीटर प्रतिदिन है, लेकिन प्रोसेस्ड वाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग और पैकिंग के लिए आवश्यक खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं था।

जांच में यह भी सामने आया कि यूनिट में उपयोग किए जा रहे पानी की पेयजल गुणवत्ता परीक्षण (Potable Water Test) रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। इसके अलावा जल गुणवत्ता, स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। ऐसे में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा पानी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षित है।

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज एंटरप्राइजेज में प्रोसेस्ड वाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकिंग और बिक्री का कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया। प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यह कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव और अरुणेश पटेल ने की। अभियान के दौरान नगर पालिका के अधिकारियों ने भी सहयोग किया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वैध खाद्य लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों से ही प्रोसेस्ड पानी खरीदें और खाद्य संबंधी किसी भी अनियमितता की जानकारी तुरंत विभाग को दें।

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