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भोपाल में बिना अनुमति चल रहे 17 मैरिज गार्डन सील, निगम की सख्त कार्रवाई

भोपाल, । नगर निगम भोपाल द्वारा शहर में बिना लाइसेंस और सुरक्षा अनुमति के संचालित किए जा रहे मैरिज गार्डन, शादी हॉल, बैंक्वेट हॉल और ओपन लॉन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। निगम आयुक्त श्री हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर बुधवार को भवन अनुज्ञा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, अतिक्रमण निरोधक दस्ते और जोनल अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 17 अवैध मैरिज गार्डन को सील कर दिया।

सील किए गए स्थानों में शामिल हैं:

भव्य मनोरमा (भानपुर-विदिशा रोड)

मन्नत गार्डन (छोला रोड)

सरवर शादी हॉल (कबाड़खाना)

क्रिस्टल मैरिज गार्डन, सूरज फार्म्स, गंगोत्री होटल, शर्मा विष्णु गार्डन (दाता कॉलोनी)

शिव सावरिया मैरिज गार्डन (नीलबड़)

रोज मैरिज गार्डन (एयरपोर्ट रोड)

एयरो मैरिज गार्डन (अब्बास नगर)

थ्री जेम्स लाउंज (लाउखेड़ी)

वेलकम फार्म गार्डन, फिजा फार्मस (हलालपुर)

व्हिस्प्रिंग फार्म (दाता कॉलोनी)

मयूर शादी हॉल (नारियलखेड़ा)

आलम शादी हॉल (अहाता मनकशा)

तोमर शादी हॉल (सुभाष कॉलोनी)

हयाती शादी हॉल, डायमंड पार्टी हॉल

रमेश चन्द्र स्मृति सामुदायिक भवन (चित्रगुप्त नगर, कोटरा)


कार्यवाही का आधार:
निगम द्वारा इन सभी मैरिज गार्डनों को पहले विधिवत नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में लायसेंस, अनुमति एवं पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं दिखा पाने पर ये सख्त कदम उठाया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश गार्डन बिना अनुमति व आवश्यक सुरक्षा मापदंडों के संचालित हो रहे थे, जो जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते थे।

निगम आयुक्त श्री हरेन्द्र नारायन ने स्पष्ट किया कि,

> “शहर में नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से चल रहे किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।”

निष्कर्ष:
भोपाल नगर निगम की यह कार्रवाई न केवल शादी समारोह स्थलों की जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि शहर में बिना अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था के कोई भी सार्वजनिक आयोजन स्थल संचालित न हो। आमजन से अपील की गई है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त और नियमों के अनुरूप संचालित गार्डन/हॉल का ही उपयोग करें।

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