प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर मिलेगा आवास, पात्र हितग्राही ऑनलाइन करा सकेंगे आवेदन
भोपाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भोपाल में जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक और पहल की गई है। अरहेड़ी आवासीय परियोजना में प्रस्तावित 56 नॉन-स्लम ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों के लिए पंजीयन प्रक्रिया प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर शुरू की जा रही है।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, आवास पंजीयन की प्रक्रिया 1 जुलाई को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी। इच्छुक और पात्र आवेदक निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
कौन कर सकेगा आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन आवासों के लिए ऐसे परिवार आवेदन कर सकेंगे, जो निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आते हैं। पात्रता के लिए प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं—
आवेदक किराये के मकान में निवासरत हो या आवास की आवश्यकता वाले परिवार से संबंधित हो।
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन माध्यम से होगा पंजीयन
पात्र हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकेंगे। निगम ने अपील की है कि आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लें, ताकि पंजीयन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को बेहतर और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। अरहेड़ी परियोजना के तहत उपलब्ध कराए जा रहे इन आवासों से पात्र परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।