State

रेलवे मजिस्ट्रेट का सघन अभियान, 160 मामलों में ₹2.29 लाख से अधिक का जुर्माना

भोपाल। रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमसम्मत यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे मजिस्ट्रेट अनुराग खरे ने वरिष्ठ लोक अभियोजक (रेलवे) अनिल कुमार सिंह के साथ विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान टिकट जांच, अवैध वेंडिंग और रेलवे नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की गई।

जांच के दौरान गाड़ी संख्या 11077 झेलम एक्सप्रेस के पेंट्रीकार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अवैध वेंडिंग करने वालों के विरुद्ध जनविश्वास अधिनियम के तहत ₹8,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं भोपाल से बीना के बीच चलाए गए टिकट जांच अभियान में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से ₹36,750 का जुर्माना वसूला गया।

बीना स्टेशन पर लगा कैम्प कोर्ट

इसके बाद बीना रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने कैम्प कोर्ट आयोजित कर विभिन्न मामलों का मौके पर ही त्वरित निपटारा किया। कैम्प कोर्ट में अवैध वेंडिंग, रेल लाइन पार करना, बिना टिकट यात्रा, महिला एवं दिव्यांग कोच में अनधिकृत यात्रा, चेन पुलिंग तथा रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई की गई।

160 मामलों में ₹2.29 लाख से अधिक की वसूली

अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की विभिन्न पोस्टों से प्रस्तुत 160 मामलों में कुल ₹2,29,920 का जुर्माना लगाया गया और मौके पर ही वसूल किया गया।

मामलों का विवरण इस प्रकार है—

बीना पोस्ट एवं अशोकनगर आउटपोस्ट: 104 मामले

भोपाल पोस्ट: 20 मामले

रानी कमलापति पोस्ट: 3 मामले

इटारसी पोस्ट: 3 मामले

विदिशा पोस्ट: 17 मामले

गंजबासौदा पोस्ट: 13 मामले

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट के साथ यात्रा करें, रेलवे नियमों का पालन करें तथा अवैध वेंडिंग, रेल लाइन पार करने और अन्य नियम विरुद्ध गतिविधियों से बचें। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी ऐसे सघन अभियान लगातार जारी रहेंगे।

Related Articles