भोपाल, 4 अगस्त। मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सेवानिवृत्त और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लंबित भुगतान दो माह के भीतर किया जाए।
जानकारी के अनुसार, परिवहन निगम के कर्मचारियों के लंबित वेतन और अन्य देयकों के भुगतान के लिए अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन पत्र भरवाए गए थे। इसके बावजूद अब तक किसी भी कर्मचारी को भुगतान नहीं किया गया।
भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र कर्मचारियों का लंबित भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। अदालत के इस आदेश से लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
