भोपाल में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकना पड़ा महंगा, मेडिकल स्टोर पर 10 हजार का जुर्माना

भोपाल, 17 अगस्त । खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले मेडिकल स्टोर का नगर निगम ने कचरे में मिले बिल और दस्तावेजों के आधार पर पता लगाकर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। निगम ने अन्य मामलों में भी कार्रवाई करते हुए कुल 69 प्रकरणों में 39,950 रुपये का स्पॉट फाइन किया।
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर जोन-16 की टीम ने वार्ड नंबर 74 के सेमरा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट और अन्य कचरा खुले में पड़ा देखा। कचरे की जांच करने पर मिले बिल और कागजों से पता चला कि मेडिकल वेस्ट तराना मेडिकल स्टोर एवं सर्जरी, अशोका गार्डन से संबंधित है।
इसके बाद जोन-16 और जोन-9 की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। संचालक को बायोमेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाने और खुले में फेंकने से रोकने की समझाइश दी गई। निगम ने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी लापरवाही मिलने पर अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
69 मामलों में करीब 40 हजार रुपये का जुर्माना
निगम की टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गंदगी फैलाने, सीएंडडी वेस्ट डालने और सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की।
जोन-13: 11 प्रकरण, 1,100 रुपये
जोन-14: 26 प्रकरण, 3,500 रुपये
जोन-15: 14 प्रकरण, 2,700 रुपये
जोन-16: 18 प्रकरण, 32,650 रुपये
इस तरह अन्य 69 मामलों में कुल 39,950 रुपये की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूली गई। निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से कचरे को निर्धारित तरीके से अलग-अलग रखने और खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की है।





