आबकारी विभाग की कार्रवाई, 55 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त

भोपाल में कई स्थानों पर दबिश, तीन आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
भोपाल। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और परिवहन के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और सहायक आबकारी आयुक्त वीरेन्द्र धाकड़ के निर्देशन में विभाग ने 11 अगस्त 2026 को कई स्थानों पर दबिश देकर करीब 55 बल्क लीटर मदिरा जब्त की।
मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने भीम नगर, कटारा हिल्स, सांची मिल्क पार्लर लहरपुरा, झागरिया, सूर्या ढाबा और मित्रा ढाबा सहित अन्य स्थानों पर जांच की।
कार्रवाई के दौरान रानी बाई पत्नी हरगोविंद लौवंशी, निवासी झगरिया खुर्द, सूर्या ढाबा संचालक नितेश पुत्र रणवीर त्यागी, निवासी झगरिया और बबलू डोंगरे पुत्र गेंदालाल डोंगरे के यहां से शराब जब्त की गई।
विभाग के अनुसार, शराब को पलंग के नीचे बने अंडरग्राउंड चैंबर और फ्रिज की बास्केट में छिपाकर रखा गया था। टीम ने मौके से 2 पेटी प्लेन, 1 पेटी मसाला, 2 पेटी बीयर, 1 पेटी केन बीयर और विदेशी मदिरा के 5 पाव जब्त किए।
आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
यह कार्रवाई कंट्रोलर रामगोपाल भदौरिया और डिप्टी कंट्रोलर प्रीति शैलेन्द्र के मार्गदर्शन में की गई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनीष द्विवेदी के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक नीलू मरावी तथा नव आरक्षक पंकज बसेंडिया, शिव बाणकरिया और द्वारिका पालीवाल कार्रवाई में शामिल रहे।
सहायक आबकारी आयुक्त वीरेन्द्र धाकड़ ने कहा कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और परिवहन के खिलाफ सघन अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।





