भोपाल, 19 अगस्त । नगर निगम ने बिना सक्षम अनुमति के विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके पर किए गए अवैध निर्माणों को तोड़ दिया। इनमें दो कॉलोनियां ग्राम गौरा और एक कॉलोनी ग्राम बरखेड़ी कला में विकसित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारियों के साथ जिला पुलिस बल भी मौजूद रहा।
यह कार्रवाई कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसडीएम डॉ. अर्चना शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार करुणा दंडोतिया, नायब तहसीलदार राकेश पिप्पल और कार्यपालक मजिस्ट्रेट शरद गोस्वामी की मौजूदगी में की गई।
न विकास अनुमति ली, न टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की मंजूरी
नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा के अनुसार, संबंधित बिल्डरों द्वारा कॉलोनी विकसित करने से पहले नगर निगम से विकास अनुमति और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से आवश्यक स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद जमीन पर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य किया जा रहा था।
निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर जोन क्रमांक 21 की टीम ने ग्राम गौरा में खसरा नंबर 205/2, 205/2/1, 205/2/2 तथा 249/1/2/2 की भूमि पर विकसित की जा रही दो कॉलोनियों के अवैध निर्माण हटाए। इसी तरह ग्राम बरखेड़ी कला में खसरा नंबर 10/2/1 और 10/2/2 की 1.072 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही एक कॉलोनी के अवैध निर्माण भी तोड़े गए।
बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई
निगम के अनुसार ग्राम गौरा और बरखेड़ी कला में संबंधित भूमि पर मनोज मारण, देवेंद्र साधू और राजेश तृतलानी (मैसर्स कोणार्क बिल्डर) द्वारा कॉलोनी विकसित की जा रही थी। निगम ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से मौके पर की गई अवैध प्लॉटिंग एवं निर्माण गतिविधियों को हटाया।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना सक्षम अनुमति के कॉलोनी विकास, अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अधिभोग परिवर्तन जैसी गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा मिशन मोड में प्रतिदिन ऐसी गतिविधियों की जांच और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
