भोपाल में बिना लाइसेंस नवीनीकरण मांस बेचने पर कार्रवाई, 3 दुकानदारों से 12 हजार रुपए जुर्माना

भोपाल नगर निगम ने देवकी नगर में बिना लाइसेंस नवीनीकरण मांस बेच रहे 3 दुकानदारों पर कार्रवाई कर 12 हजार रुपए जुर्माना वसूला। 94 मामलों में कुल 30,600 रुपए का स्पॉट फाइन किया गया।



Bhopal News: नगर निगम ने बिना लाइसेंस नवीनीकरण के मांस बेच रहे तीन व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम की टीम ने वार्ड-77 के देवकी नगर में निरीक्षण के दौरान दुकानों में नियमों का पालन नहीं होने पर तीनों दुकानदारों से कुल 12 हजार रुपए का स्पॉट फाइन वसूला।
दुकानों में सफाई व्यवस्था भी मिली खराब
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोन-17 के अंतर्गत वार्ड-77 में मांस विक्रय करने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान तीन दुकानें बिना लाइसेंस नवीनीकरण के संचालित मिलीं। दुकानों में साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई।
निगम अमले ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तीनों व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 12 हजार रुपए जुर्माना वसूला।
91 अन्य मामलों में 18,600 रुपए का जुर्माना
नगर निगम ने इसके अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में भी गंदगी फैलाने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, सीएंडडी वेस्ट डालने, संपत्ति विरूपण करने और पॉलीथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।
इन मामलों में निगम ने 91 प्रकरण दर्ज कर 18,600 रुपए की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की।
चार जोन में भी कार्रवाई
निगम के अनुसार जोन-13 में 30 प्रकरणों में 5 हजार रुपए, जोन-14 में 25 प्रकरणों में 3,500 रुपए, जोन-15 में 31 प्रकरणों में 9,500 रुपए और जोन-16 में 5 प्रकरणों में 600 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
इस तरह निगम ने कुल 94 प्रकरणों में 30,600 रुपए की राशि स्पॉट फाइन/जुर्माने के रूप में वसूल की।
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सफाई व्यवस्था के साथ-साथ सफाई के बाद क्षेत्रों की निगरानी भी कर रही है। निगम का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।





