भवन अनुमति के विपरीत 10 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण तोड़ा, अरेरा कॉलोनी में नगर निगम की कार्रवाई

भोपाल, 17 अगस्त । नगर निगम भोपाल ने भवन निर्माण में स्वीकृत भवन अनुज्ञा का पालन नहीं करने और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अरेरा कॉलोनी स्थित भवन क्रमांक ई-5/109 में अतिरिक्त निर्माण को हटाया।

नगर निगम के अनुसार भवन मालिक को पूर्व में नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। इसके बाद नियमानुसार सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद अतिरिक्त निर्माण हटाने के आदेश जारी किए गए।

आदेश के पालन में नगर निगम की टीम ने स्वीकृत भवन अनुमति के विपरीत किए गए करीब 10 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण को तोड़ दिया। इसके साथ ही भवन में एमओएस (मार्जिनल ओपन स्पेस) से संबंधित अनधिकृत निर्माण को भी हटाया गया।

आवासीय कॉलोनियों में जारी है कार्रवाई

यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों और स्वीकृत भवन अनुमति के विपरीत किए गए अतिरिक्त निर्माण को लेकर जारी अभियान के तहत की गई है।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण में स्वीकृत अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवन मालिक को नियमानुसार नोटिस, सुनवाई और आदेश की प्रक्रिया के बाद कार्रवाई की जा रही है।

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