600 रुपये के जूते के लिए 11 साल तक लड़ा केस, राज्य उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार पर लगाया जुर्माना

मध्यप्रदेश में बालाघाट के शिवराज ठाकुर ने 600 रुपये के जूते के लिए 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार न्याय पाया। 11 साल पहले खरीदे गए जूते की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए शिवराज ने यह केस दायर किया था, जब जूते का सोल महज दो दिनों में फट गया था।
**दुकानदार ने की थी अपमानजनक प्रतिक्रिया**
शिकायत करने पर जब शिवराज ठाकुर ने दुकानदार से जूते की खराबी के बारे में बात की, तो उसे न केवल अपमानित किया गया बल्कि उसकी शिकायत को भी अनदेखा कर दिया गया। यह अपमानजनक प्रतिक्रिया शिवराज के लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया।
**राज्य उपभोक्ता फोरम का फैसला: 3,040 रुपये का मुआवजा**
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, राज्य उपभोक्ता फोरम ने अंततः दुकानदार को दोषी ठहराया और आदेश दिया कि शिवराज ठाकुर को 3,040 रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसमें जूते की कीमत, कानूनी खर्च और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा शामिल है।
**न्याय के लिए संघर्ष की मिसाल**
यह मामला उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता और न्याय पाने की अदम्य इच्छाशक्ति का एक शानदार उदाहरण है। शिवराज ठाकुर की इस लड़ाई ने साबित किया है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कभी बेकार नहीं जाता, भले ही इसमें समय लगे।