Uncategorized

संचालक उद्यानिकी के खिलाफ अब मानना याचिका दायर करेगा कर्मचारी मंच

भोपाल। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश का पालन संचालक उद्यानिकी विभाग ने न्यायालय आदेश की 9 माह बाद भी नहीं किया है जिस कारण उद्यानिकी विभाग जिला होशंगाबाद के 45 स्थाई कर्मी  सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित है आज  उद्यानिकी विभाग के स्थाई कर्मियों ने बैठक आयोजित करके निर्णय लिया है स्थाई कर्मी अब न्यायालय आदेश की अव मानना करने के विरोध में कर्मचारी मंच के नेतृत्व में संचालक उद्यानिकी विभाग उपसंचालक उद्यानकी विभाग नर्मदा पुरम सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग पचमढ़ी के विरुद्ध अव मानना याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर में अगले सप्ताह दायर करेंगे ।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि उद्यानिकी विभाग जिला होशंगाबाद के 45 स्थाई कर्मियों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  विभाग के स्थाई कर्मियों के सातवें वेतनमान  के आदेश को आधार बनाकर सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग की याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर में मार्च 2023 में दायर की थी उच्च न्यायालय जबलपुर ने 11 सितंबर 2023 को आदेश जारी करके उद्यानिकी विभाग नर्मदा पुरम के 45 स्थाई कर्मियों  को 2016 से लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थाई कर्मियों के समान ही सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित देने के आदेश 11 /8 /2023 को पारित करे थे लेकिन उद्यान की विभाग के संचालक द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के 9 माह बाद भी न्यायालय आदेश का पालन नहीं किया गया है इस कारण उद्यानिकी विभाग के 45 स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित होना पड़  है और स्थाई कर्मियों का बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है इसलिए स्थाई कर्मियों ने अव मानना याचिका उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध दायर करने का निर्णय लिया।
                               

Related Articles