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पर्यावास भवन में गीला-सूखा कचरा मिक्स मिला, एजेंसी पर 10 हजार का जुर्माना

भोपाल, 12 अगस्त 2026। नगर निगम भोपाल ने कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने पर अरेरा हिल्स स्थित पर्यावास भवन की कचरा प्रबंधन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की है। परिसर के पार्किंग स्थल पर गीला और सूखा कचरा मिश्रित रूप में बड़ी मात्रा में एकत्र मिला। निगम ने एजेंसी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर बुधवार को निगम अधिकारियों ने पर्यावास भवन परिसर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पार्किंग स्थल पर मिक्स कचरा जमा मिला। इसके बाद संबंधित कचरा प्रबंधन एजेंसी के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई।

निगम अधिकारियों ने मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा कर बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत पर्यावास भवन बल्क गार्बेज जनरेटर की श्रेणी में आता है। भवन प्रबंधन को दो दिन के भीतर बल्क गार्बेज जनरेटर के रूप में पंजीयन कराने की समझाइश दी गई।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन के निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आगे भी जुर्माने और अन्य कार्रवाई जारी रहेगी।

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