भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश और प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में 14 सितंबर 2024 को वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए और इसके व्यापक प्रचार के उद्देश्य से प्रचार वाहनों को प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने जिला न्यायालय भोपाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन नेशनल लोक अदालत के जिंगल्स और फ्लेक्स बैनर के माध्यम से भोपाल के शहरी और सुदूरवर्ती ग्रामों में सूचना पहुंचाएंगे।
इस मौके पर प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र, जिला न्यायाधीश/सचिव आरती शर्मा, जिला न्यायाधीश कु. शैलजा गुप्ता, जिला न्यायाधीश विजय कुमार शर्मा, नगर निगम मजिस्ट्रेट तरूणेन्द्र प्रताप सिंह, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपक खरे, महासचिव मनोज श्रीवास्तव, और विद्युत विभाग के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
**लोक अदालत के लाभ:**
– पक्षकारों के बीच आपसी सद्भाव बढ़ता है और कटुता समाप्त होती है।
– समय, धन और श्रम की बचत होती है।
– लोक अदालत में कोई भी पक्षकार हारता नहीं; दोनों पक्षकारों की जीत होती है।
– प्रकरण के निराकरण से न्याय शुल्क वापस होता है।
– लोक अदालत का आदेश अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं होती।
– विवाद का समाधान होने से पक्षकारों के बीच विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।