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रात में घर का ताला तोड़कर घुसने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

न्यू मार्केट से लौटे परिवार ने पड़ोसियों की मदद से पकड़ा था, कोर्ट ने 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया

भोपाल। रात के समय घर का ताला तोड़कर चोरी की नीयत से घुसे आरोपी शाहब खान को न्यायालय ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कपिल बौरासी की अदालत ने 29 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। आरोपी पर 200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक प्रजापति ने बताया कि घटना 29 मार्च 2026 की है। फरियादी शाम करीब 6 बजे परिवार के साथ न्यू मार्केट घूमने गया था। रात करीब 9 बजे जब वह घर लौटा तो कमरे का दरवाजा खुला मिला और ताला टूटा हुआ था। कमरे में जाकर देखा तो एक व्यक्ति सामान की तलाशी ले रहा था। फरियादी को देखकर आरोपी धक्का देकर भागने लगा। इस पर फरियादी ने शोर मचाया। आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे और उनकी मदद से आरोपी को पकड़ लिया।

आरोपी के पास से लोहे की टामी, ताला तोड़ने का औजार और अन्य सामान बरामद किया गया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 67/2026 के तहत धारा 331(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में मामला दर्ज कर जांच की और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से आलोक प्रजापति ने पैरवी की। न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और 200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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