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किचन वेस्ट में बायोमेडिकल कचरा मिलाने पर सूर्यांश हॉस्पिटल पर 10 हजार का जुर्माना

भोपाल, 19 अगस्त 2026। नगर निगम ने कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने पर 80 फीट रोड स्थित सूर्यांश हॉस्पिटल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अस्पताल द्वारा किचन वेस्ट के साथ बायोमेडिकल वेस्ट मिलाकर निगम के कचरा वाहन को दिया जा रहा था।

आरिफ नगर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे की जांच के दौरान यह मामला सामने आया। जांच में कचरे में बायोमेडिकल वेस्ट मिला। इसके बाद स्टेशन प्रभारी ने जोन-16 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दी। निगम की टीम ने अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई की और 10 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूला।

निगम अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को भविष्य में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देने की हिदायत दी। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट को निगम के सामान्य कचरा वाहन में नहीं डालने और अधिकृत इन्सीनेटर को ही सौंपने के निर्देश दिए।

57 अन्य मामलों में 31 हजार रुपये जुर्माना

नगर निगम ने बुधवार को अन्य क्षेत्रों में भी गंदगी फैलाने, खुले में थूकने, सीएंडडी वेस्ट फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कुल 57 प्रकरणों में 31 हजार रुपये की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूली गई।

जोन-13 में 13 मामलों में 12,300 रुपये, जोन-14 में 31 मामलों में 3,500 रुपये, जोन-15 में 11 मामलों में 2,500 रुपये और जोन-16 में दो मामलों में 12,700 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर निगम अमला स्वच्छता और कचरा प्रबंधन व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों ने नागरिकों और संस्थानों से कचरे को निर्धारित श्रेणियों में अलग-अलग रखने तथा बायोमेडिकल कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने की अपील की है।

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