भोपाल: पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन पर निरामय अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन सील

भोपाल, 6 अगस्त। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने निरामय अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन सील कर दी है। अस्पताल संचालक डॉ. अखिलेश मोहन लहरी और रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ मिश्रा को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार दोनों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

सीएमएचओ कार्यालय की टीम ने नियमित निरीक्षण के दौरान अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की। जांच में फॉर्म-एफ में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कुछ गर्भवती महिलाओं की जानकारी फॉर्म-एफ में दर्ज थी, लेकिन उनकी प्रविष्टि एएनसी रजिस्टर में नहीं मिली। इसके अलावा कई फॉर्म में जांच और उसके परिणाम का उल्लेख नहीं था।

निरीक्षण के दौरान कुछ फॉर्म ऐसे भी मिले, जिनमें मरीज के नाम के अलावा कोई अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि फॉर्म-एफ में अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण जानकारी भरना पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

सीएमएचओ ने बताया कि मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित पक्षों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

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