भोपाल में रहवासी कॉलोनियों के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सख्ती, 24 घंटे में बंद करने का नोटिस

भोपाल। राजधानी भोपाल की रहवासी कॉलोनियों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम अब और सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। सोमवार से नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के भीतर गतिविधि बंद करने का नोटिस जारी करेगी, जो आवासीय क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है।

नगर निगम की कार्रवाई केवल दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहेगी। आवासीय भवनों में अनुमति से अधिक या अतिरिक्त निर्माण पाए जाने पर भी संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा।

भोपाल में 62 हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिन्हित

नगर निगम के अनुसार, शहर की विभिन्न रहवासी कॉलोनियों में करीब 62 हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिन्हित किए गए हैं। इनमें से लगभग 60 हजार प्रतिष्ठानों को बंद करने के नोटिस दिए जाने की कार्रवाई प्रस्तावित है। निगम का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है।

रविवार को 921 प्रतिष्ठानों को नोटिस

नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने रविवार को भोपाल के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में कुल 921 नोटिस जारी किए। इनमें नरेला विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 252 नोटिस जारी किए गए।

विधानसभा क्षेत्रवार कार्रवाई की बात करें तो नरेला में 252, हुजूर में 105, गोविंदपुरा में 308, मध्य में 165, उत्तर में 41 और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 50 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए।

24 घंटे में बंद करनी होगी गतिविधि

नए नोटिस के बाद संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय सीमा में गतिविधि बंद करनी होगी। नगर निगम की टीम आगे भी आवासीय क्षेत्रों में निरीक्षण और कार्रवाई जारी रखेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवन और प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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