मालेगांव धमाकों की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी, 30 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश

भोपाल/मालेगांव: मालेगांव धमाकों के मामले में आरोपी भाजपा नेता और भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ विशेष एनआईए कोर्ट ने नया जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 30 दिसंबर तक पेश होने का आदेश दिया है।
क्या है मामला?
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी हैं। इस मामले में कई लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। एनआईए कोर्ट ने पहले भी प्रज्ञा ठाकुर को सुनवाई के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के चलते नया जमानती वारंट जारी किया गया है।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रज्ञा ठाकुर को 30 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। यदि वह उपस्थित नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
प्रज्ञा ठाकुर का राजनीतिक कद
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की नेता और भोपाल से सांसद हैं। उन्हें अपने विवादास्पद बयानों और मालेगांव मामले को लेकर अकसर सुर्खियों में देखा गया है।
मालेगांव धमाका: एक नजर
2008 का मालेगांव विस्फोट महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित अन्य पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं।





