भोपाल में बकायादारों पर नगर निगम की कार्रवाई, 18 दुकानों और परिसरों पर तालाबंदी

भोपाल नगर निगम ने लीज नवीनीकरण नहीं कराने और किराया-लीज रेंट जमा नहीं करने वाले बकायादारों पर कार्रवाई की। 18 दुकानों और परिसरों में तालाबंदी की गई।

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hopal News: लीज नवीनीकरण नहीं कराने और किराया व लीज रेंट जमा नहीं करने वाले बकायादारों के खिलाफ भोपाल नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। निगम के राजस्व अमले ने शनिवार को शहर के अलग-अलग बाजारों में स्थित 18 दुकानों और परिसरों पर तालाबंदी की।

नगर निगम के अनुसार कोल एंड टिम्बर मार्केट, तिलक मार्केट, राजाजी का कुंआ, पटेल नगर, एबी मार्केट, जुमेराती, आजाद मार्केट, कबाड़खाना, मंगलवारा और इतवारा सहित कई क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई।

लीज नवीनीकरण नहीं कराने पर कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर राजस्व अमला बकाया कर, शुल्क, जल उपभोक्ता प्रभार, लीज रेंट और किराये की राशि की वसूली कर रहा है। इसी अभियान के तहत लीज नवीनीकरण नहीं कराने और बकाया राशि जमा नहीं करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

जोन-17 के वार्ड-76 में कोल एंड टिम्बर मार्केट, छोला स्थित भूखंड क्रमांक 147 के लीजधारक किशोर मलिक द्वारा लीज नवीनीकरण और बकाया राशि जमा नहीं करने पर परिसर में तालाबंदी की गई।

तिलक और एबी मार्केट में भी तालाबंदी

जोन-5 के वार्ड-23 में तिलक मार्केट की दुकान नंबर 7, 8 और 25 पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई। इसके अलावा एबी मार्केट की दुकान नंबर 78बी और 61ए पर भी कार्रवाई हुई।

वार्ड-19 के राजाजी का कुंआ क्षेत्र में राम ट्रेडर्स की दुकान नंबर 12 और मो. शफीक की दुकान नंबर 15 पर भी बकाया राशि जमा नहीं करने पर तालाबंदी की गई।

इन क्षेत्रों में भी हुई कार्रवाई

जोन-4 के अंतर्गत न्यू कबाड़खाना, इतवारा, मंगलवारा, आजाद मार्केट और जुमेराती में भी लीज रेंट और किराये की राशि जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के परिसरों पर तालाबंदी की गई।

हालांकि, कार्रवाई के दौरान वार्ड-19 के राजाजी का कुंआ और पटेल नगर की तीन दुकानों के बकायादारों ने मौके पर बकाया राशि का भुगतान कर दिया। इसके बाद निगम ने इन दुकानों पर प्रस्तावित तालाबंदी की कार्रवाई स्थगित कर दी।

लीजधारकों को निगम की चेतावनी

नगर निगम प्रशासन ने सभी लीजधारकों से अपील की है कि वे संबंधित जोन या वार्ड कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर नियमानुसार लीज का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराएं। निगम ने स्पष्ट किया है कि लीज नवीनीकरण नहीं कराने या बकाया राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई जोन-17 के जोनल अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपूत, जोन-5 के जोनल अधिकारी मुकेश केमिया और जोन-4 के जोनल अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह सेंगर ने संबंधित वार्ड प्रभारियों और राजस्व अमले के साथ की।

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