भोपाल में अवैध कुल्फी फैक्ट्री पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाकर किया सील

भोपाल, 31 मई। राजधानी भोपाल में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को भदभदा क्षेत्र में संचालित एक अवैध कुल्फी फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। निगम अमले ने फैक्ट्री संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और मौके से सामग्री जब्त की।

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर शहरभर में स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जोन-21 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भदभदा चौराहा क्षेत्र का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में सामने आई गंभीर अनियमितताएं

स्वास्थ्य विभाग की टीम को भदभदा चौराहा स्थित मदरसा और मस्जिद के बीच बने एक शेडनुमा भवन में कुल्फी निर्माण की फैक्ट्री संचालित होती मिली। निरीक्षण के दौरान परिसर में भारी गंदगी पाई गई तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं भंडारण से जुड़े निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।

निगम अधिकारियों के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में तैयार किए जाने वाले खाद्य उत्पाद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसी कारण तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के संचालन पर रोक लगाई गई।

जुर्माना वसूलकर फैक्ट्री की गई सील

नगर निगम के अमले ने फैक्ट्री संचालक शकील खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला। इसके साथ ही फैक्ट्री में मौजूद सामग्री जब्त की गई और परिसर में तालाबंदी कर दी गई ताकि बिना अनुमति और निर्धारित मानकों के संचालन को रोका जा सके।

स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर जारी रहेगा अभियान

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों को स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नगर निगम का कहना है कि शहरवासियों को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है तथा जन स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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