MP Cyber Fraud: अब ₹25 हजार की ऑनलाइन ठगी पर भी e-Zero FIR, 4,888 मामले दर्ज

भोपाल, 10 अगस्त 2026। मध्य प्रदेश में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को जल्द कानूनी मदद दिलाने के लिए पुलिस ने e-Zero FIR व्यवस्था का दायरा बढ़ा दिया है। अब 25 हजार रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी के मामलों में भी e-Zero FIR दर्ज की जाएगी। पहले यह सुविधा 1 लाख रुपये या उससे अधिक की ठगी के मामलों तक सीमित थी।
पुलिस के अनुसार इस बदलाव से ज्यादा साइबर ठगी पीड़ितों को तत्काल कानूनी सहायता मिल सकेगी और ठगी की रकम को अपराधियों के खाते से निकाले जाने से पहले होल्ड (Freeze) कराने की कार्रवाई तेज हो सकेगी।
25 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी e-Zero FIR व्यवस्था
मध्य प्रदेश में e-Zero FIR व्यवस्था की शुरुआत 25 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी। इस तकनीक आधारित व्यवस्था का उद्देश्य साइबर अपराध की सूचना मिलते ही FIR की प्रक्रिया शुरू करना, डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना और ठगी की रकम को समय रहते फ्रीज कराने की कार्रवाई को तेज करना है।
अब तक 4,888 e-Zero FIR दर्ज
मध्य प्रदेश पुलिस के अनुसार 25 दिसंबर 2025 से 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में e-Zero FIR व्यवस्था के तहत कुल 4,888 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
पुलिस के मुताबिक झाबुआ, डिंडोरी, अशोकनगर, मऊगंज, सिवनी, राजगढ़, आगर-मालवा, बालाघाट, देवास, भोपाल ग्रामीण, मंडला, मैहर, बैतूल, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, सीधी और खंडवा जिलों में e-Zero FIR दर्ज करने की कार्रवाई उल्लेखनीय रही है।
साइबर ठगी में ‘गोल्डन ऑवर’ सबसे अहम
साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसे आमतौर पर ‘गोल्डन ऑवर’ कहा जाता है। इस दौरान शिकायत मिलने पर पुलिस, बैंक और वित्तीय संस्थाएं मिलकर ठगी की रकम को अपराधियों द्वारा निकालने से पहले होल्ड कराने की कोशिश कर सकती हैं।
पुलिस के अनुसार पीड़ित को साइबर ठगी के तुरंत बाद 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
₹25 हजार से ज्यादा की ठगी पर अब मिलेगी त्वरित कार्रवाई
e-Zero FIR की सीमा घटाकर 1 लाख से 25 हजार रुपये किए जाने के बाद अब पहले की तुलना में अधिक पीड़ित इस व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे।
नई व्यवस्था से FIR की प्रक्रिया शुरू करने, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने और ठगी की रकम को फ्रीज कराने के लिए पुलिस और वित्तीय संस्थाओं के बीच शुरुआती स्तर पर समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।
MP Police की अपील-ठगी होते ही 1930 पर करें कॉल
मध्य प्रदेश पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर शिकायत करने में देरी न करें। ठगी के तुरंत बाद 1930 पर कॉल करना या NCRP पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना महत्वपूर्ण है।
पुलिस के मुताबिक जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, उतनी ही जल्दी संबंधित बैंक और एजेंसियों के साथ कार्रवाई शुरू की जा सकेगी और ठगी की राशि को समय रहते फ्रीज कराने की संभावना बढ़ेगी।




