भोपाल में मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई, 11 मामलों में 51 हजार का जुर्माना

भोपाल, 20 अगस्त 2026। शहर में नागरिकों को साफ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गुरुवार को मोबाइल कोर्ट चलाया। विशेष म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तरुणेन्द्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में आईएसबीटी क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खान-पान प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और नगर निगम के नियमों के तहत व्यवस्थाओं की जांच की गई। तय मानकों का पालन नहीं करने पर कुल 24 प्रकरण विशेष म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए।

11 मामलों में 51 हजार रुपये का जुर्माना

मोबाइल कोर्ट ने 24 मामलों में से 11 प्रकरणों में कुल 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बाकी 13 मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्रवाई के दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलग-अलग मामलों में 40 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूल किया। अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के साथ साफ-सफाई और अतिक्रमण की स्थिति भी देखी।

होटल और खान-पान की दुकानों की जांच

विशेष म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट ने आईएसबीटी के आसपास स्थित होटल फर्न, होटल राजहंस, मयूर होटल, एलएन होटल, कॉफी-चाय और होटल ग्रैंड आशीर्वाद सहित अन्य खान-पान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।

जांच के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए। इन नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों ने साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रखरखाव और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।

21 अगस्त को फिर होगी कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान नगर निगम के उपायुक्त हीरेन्द्र सिंह कुशवाह सहित खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य, अतिक्रमण और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन के अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अभियान जारी रहेगा। शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को भी मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।

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