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भोपाल में 1.44 करोड़ की सरकारी भूमि से अवैध कॉलोनी हटाई गई, प्रशासन की सख्त कार्रवाई

भोपाल । जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर सोमवार को ग्राम अचारपुरा, पहन क्रमांक-17 में जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्यवाही तहसीलदार, नगर प्रशासन और स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

1.44 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खसरा क्रमांक 35/2/2, जिसकी कुल रकबा 0.6000 हेक्टेयर है, गब्बर घनश्याम पिता गुलाब सिंह और अन्य के नाम दर्ज है, जिसकी सरकारी कीमत 48 लाख रुपए आँकी गई है।
इसी तरह, खसरा क्रमांक 27/1, 27/2, 31/1/1/1, 31/2/1, 31/2/2, 32/1, 35/1/1, 35/1/2 सहित कुल 1.189 हेक्टेयर भूमि, विनीत परिहार पिता मन्नूलाल परिहार और अन्य के नाम दर्ज है, जिसकी सरकारी कीमत 95 लाख 12 हजार रुपए है।

अधिकारी के अनुसार, इस पूरी भूमि पर बिना अनुमति और टीएनसीपी स्वीकृति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसे अब प्रशासन ने पूरी तरह से हटवा दिया है।

प्रशासन की चेतावनी: अवैध निर्माण नहीं करेंगे बर्दाश्त

जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना वैध अनुमति और स्वीकृत लेआउट के कॉलोनी निर्माण पूरी तरह अवैध है, और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक अपील करते हुए प्रशासन ने कहा है कि “सभी भू-स्वामियों और नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या कॉलोनी निर्माण प्रारंभ करने से पहले संबंधित विभागों से वैध स्वीकृति प्राप्त करें। नियमों का उल्लंघन करने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

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