भोपाल में गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक पर निगम की कार्रवाई, 112 मामलों में 1.57 लाख का जुर्माना

भोपाल, 20 अगस्त 2026। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, निर्माण एवं विध्वंस कचरा (C&D Waste) डालने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार को कार्रवाई की। निगम के अमले ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में 112 मामलों में कुल 1 लाख 57 हजार 136 रुपये का जुर्माना और स्पॉट फाइन वसूल किया।
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर यह कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत की गई। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं करने, प्रदूषण फैलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जोनवार हुई कार्रवाई
नगर निगम की टीमों ने अलग-अलग जोन में कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला। इसमें जोन-1 में 8 मामलों में 3,150 रुपये, जोन-4 में 3 मामलों में 4,100 रुपये और जोन-5 में 3 मामलों में 600 रुपये वसूले गए।
जोन-7 में 11 मामलों में 1,100 रुपये, जोन-8 में 13 मामलों में 31 हजार रुपये, जोन-9 में 3 मामलों में 5,600 रुपये और जोन-10 में 3 मामलों में 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह जोन-11 में 4 मामलों में 10,300 रुपये, जोन-12 में 9 मामलों में 5,086 रुपये, जोन-13 में 5 मामलों में 900 रुपये और जोन-14 में 18 मामलों में 12,100 रुपये वसूले गए।
जोन-15 में 9 मामलों में 6 हजार रुपये, जोन-16 में 2 मामलों में 10,200 रुपये, जोन-17 में 2 मामलों में 15 हजार रुपये और जोन-18 में 5 मामलों में 10,700 रुपये की राशि वसूली गई।
जोन-19 में एक मामले में 10 हजार रुपये, जोन-20 में 5 मामलों में 500 रुपये और जोन-21 में 8 मामलों में 800 रुपये का स्पॉट फाइन किया गया।
नियम तोड़ने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने, C&D वेस्ट को खुले में डालने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। निगम का उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर करने के साथ नागरिकों को कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना भी है।





