भोपाल: अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, अमानक हालात में संचालित बी.के. फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री सील
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ोपाल। राजधानी भोपाल के अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया (ईंटखेड़ी) में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर अमानक परिस्थितियों में संचालित बी.के. फूड प्रोडक्ट्स (B.K. Food Products) नामक बेकरी एवं मिठाई निर्माण इकाई को आगामी आदेश तक सील कर दिया। विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान लाइसेंस संबंधी अनियमितताओं के साथ खाद्य सुरक्षा मानकों के कई गंभीर उल्लंघन पाए गए।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव और साधना सक्सेना शामिल रहीं। टीम ने प्लॉट नंबर-96, अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इकाई का निरीक्षण किया।
लाइसेंस में मिला पता अलग, फैक्ट्री दूसरे स्थान पर संचालित
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री प्रभारी इंद्र कुकेरेजा से एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया। जांच में सामने आया कि प्रस्तुत लाइसेंस पर दर्ज पता किसान मार्केट, शॉप नंबर-04, लाम्बाखेड़ा, बैरसिया रोड, भोपाल का था, जबकि निर्माण इकाई अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित की जा रही थी। विभाग का दावा है कि यह इकाई पिछले लगभग एक माह से नए स्थान पर संचालित हो रही थी।
खुले में रखे मिले खाद्य पदार्थ, संक्रमण का खतरा
निरीक्षण के दौरान विभाग को कुकीज़, गुलाब जामुन, क्रीम रोल और क्रीम बिस्कुट जैसे खाद्य उत्पाद खुले एवं असुरक्षित वातावरण में रखे मिले। अधिकारियों के अनुसार बारिश के मौसम में इस प्रकार खाद्य सामग्री का खुला भंडारण संक्रमण और खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।
जांच में सामने आईं कई गंभीर अनियमितताएं
खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्धारित शेड्यूल-4 के कई प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। प्रमुख कमियां इस प्रकार रहीं—
– उत्पादन क्षेत्र की दीवारों पर आवश्यक टाइल्स नहीं लगी थीं।
– पेस्ट कंट्रोल (कीट नियंत्रण) का कोई वैध प्रमाणपत्र या व्यवस्था नहीं मिली।
– फैक्ट्री में कार्यरत 11 कर्मचारियों (6 महिला एवं 5 पुरुष) के स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल फिटनेस) प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे।
– अंडों का भंडारण शाकाहारी खाद्य सामग्री के साथ किया जा रहा था, जिसे विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत माना।
खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न खाद्य उत्पादों के विधिक नमूने लेकर उन्हें परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अग्रिम आदेश तक फैक्ट्री रहेगी बंद
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने और जनस्वास्थ्य से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए पंचनामा तैयार कर फैक्ट्री परिसर को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जिले में बिना वैध लाइसेंस अथवा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए संचालित खाद्य निर्माण इकाइयों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से वैध एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त कर निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालन करने की अपील की है।