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भोपाल: खुले में कचरा फेंकने पर फर्म से ₹20 हजार जुर्माना, नगर निगम ने 141 मामलों में वसूले ₹94,400

भोपाल नगर निगम ने खुले में कचरा फेंकने वाली फर्म पर ₹20 हजार का जुर्माना लगाया। शहरभर में 141 मामलों में कार्रवाई कर कुल ₹94,400 का स्पॉट फाइन वसूला।

खुले में कचरा फेंकने वाली फर्म पर नगर निगम का एक्शन, ₹20 हजार का जुर्माना

भोपाल। नगर निगम ने शहर में गंदगी फैलाने और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में खुले में कचरा फेंकने वाली एक फर्म का पता कचरे में मिले दस्तावेजों के आधार पर लगाया गया और उस पर 20 हजार रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया। इसके अलावा विभिन्न जोनों में कुल 141 मामलों में कार्रवाई करते हुए 94 हजार 400 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सफाई के बाद क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान वार्ड-65 के 80 फीट रोड, गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के पास खुले में कचरा मिला। जांच में कचरे से मिले कागजों के आधार पर श्री लेमिनेट्स फर्म की पहचान की गई, जिसके बाद निगम ने 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।

अस्पताल, कॉलेज और कारोबारियों पर भी कार्रवाई

नगर निगम ने अन्य नियम उल्लंघनों पर भी कार्रवाई की।

गायत्री अस्पताल पर खुले में बायो-मेडिकल वेस्ट फेंकने के आरोप में ₹10,200 का जुर्माना लगाया गया।

कैरियर कॉलेज सहित संपत्ति विरूपण के तीन मामलों में ₹3,000 का जुर्माना वसूला गया।

सड़क पर भवन निर्माण सामग्री (सी एंड डी वेस्ट) रखने वाले 9 व्यवसायियों से ₹13,000 वसूले गए।

सी एंड डी वेस्ट सड़क पर फेंकने के 3 मामलों में ₹2,200 का जुर्माना लगाया गया।

बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने और गंदगी फैलाने के 3 मामलों में ₹5,200 का स्पॉट फाइन वसूला गया।

जोनवार कार्रवाई

नगर निगम के अनुसार अलग-अलग जोनों में कुल 141 प्रकरणों में कार्रवाई कर ₹94,400 का स्पॉट फाइन वसूला गया। निगम ने कहा है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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