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भोपाल: अवैध शराब तस्करी मामले में आरोपी को 1 साल की सजा, कोर्ट ने ₹30 हजार जुर्माना भी लगाया

भोपाल की अदालत ने अवैध शराब के परिवहन और बिक्री के मामले में आरोपी धीरज विश्वकर्मा को 1 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

भोपाल। अवैध शराब के परिवहन और बिक्री के मामले में भोपाल की अदालत ने आरोपी धीरज विश्वकर्मा को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सिंह यादव की अदालत ने सुनाया।

जिला अभियोजन कार्यालय के अनुसार, मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीरज भार्गव ने प्रभावी पैरवी की।

विदिशा रोड पर नाकाबंदी में पकड़ी गई थी शराब

अभियोजन के अनुसार, 11 दिसंबर 2025 को आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने चौपड़ाकला, विदिशा रोड पर नाकाबंदी की।

जांच के दौरान वाहन क्रमांक HR-20-AB-1608 को रोका गया। वाहन चालक ने अपना नाम धीरज विश्वकर्मा बताया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया।

103.50 बल्क लीटर शराब बरामद

वाहन की तलाशी में कुल 103.50 बल्क लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। इसमें:

7 पेटी ओल्ड मंक (78 बोतल)

2 पेटी मोमेंट वोडका (24 बोतल)

3 पेटी मैक डबल ड्रम (36 बोतल)

शामिल थीं।

जांच के दौरान आरोपी ने अपने फरार साथी का नाम साहिल बताया। इसके बाद आबकारी विभाग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) और 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी की और न्यायालय में चालान पेश किया।

अदालत ने सुनाई सजा

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और तर्कों से सहमति जताते हुए आरोपी धीरज विश्वकर्मा को 1 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।

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