Bhopal Illegal Construction: नयापुरा में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कार्रवाई

भोपाल, 10 अगस्त 2026। आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ भोपाल नगर निगम की कार्रवाई जारी है। सोमवार को निगम अमले ने ए-सेक्टर नयापुरा, कोलार रोड में दो भूखंडों पर बिना अनुमति और निर्धारित एफएआर से अधिक क्षेत्र में किए गए निर्माण को हटाया।
नगर निगम के अनुसार भूखंड क्रमांक 34/1 और 34/2 पर आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित भूखंड पर दुकानों और मकान का निर्माण किया गया था। निगम की टीम ने जेसीबी, अन्य संसाधनों और श्रमिकों की मदद से संबंधित अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।
कार्रवाई से पहले दिया गया नोटिस और सुनवाई का मौका
निगम ने बताया कि कार्रवाई से पहले भवन स्वामियों को नियमों के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें भवन निर्माण अनुमति, स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और निर्माण के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया।
निगम के मुताबिक निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई।
भवन अनुमति के दस्तावेज पर भी उठे सवाल
निगम की भवन अनुज्ञा शाखा के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ताओं को समय-समय पर पत्र जारी किए गए थे। इसके बाद नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 302(1) के तहत नोटिस जारी कर निर्माण रोकने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
सुनवाई के दौरान तत्कालीन सरपंच द्वारा अनुमोदित भवन अनुज्ञा मानचित्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। निगम के अनुसार इस दस्तावेज में भवन निर्माण अनुमति क्रमांक और दिनांक का उल्लेख नहीं था। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर से भवन अनुमति जारी करने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए जाने से संबंधित आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
निगम के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्माण को वैध नहीं माना गया और संबंधित निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कार्रवाई
नगर निगम ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लगातार की जा रही है। निगम के मुताबिक नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी।




