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भोपाल : ड्रैगन हाउस का बार लाइसेंस निरस्त

फूड विभाग के खाद्य लाइसेंस निलंबन के बाद आबकारी विभाग ने की कार्रवाई

भोपाल, 17 सितंबर। ड्रैगन हाउस होटल एवं रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद अब आबकारी विभाग ने भी यहां संचालित बीयर बार और बार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग, भोपाल ने दो दिन पहले ड्रैगन हाउस होटल एवं रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीयन आगामी आदेश तक निलंबित किया था। इसके बाद आबकारी विभाग ने अपने स्तर पर जांच और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए होटल में संचालित बीयर बार और बार के लिए आबकारी अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस निरस्त कर दिए।

अधिकारियों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के क्रम में आबकारी विभाग ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई की है। बार लाइसेंस निरस्त होने के बाद होटल परिसर में बार संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग की कार्रवाई से ड्रैगन हाउस होटल एवं रेस्टोरेंट पर प्रशासनिक शिकंजा और कस गया है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित विभाग अपने-अपने नियमों और अधिकार क्षेत्र के तहत आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं।

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