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ड्रग्स बेचने के मामले में बैरागढ़ निवासी को 6 माह की सजा

भोपाल, 19 अगस्त 2026। संभाग में ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने बैरागढ़ निवासी दौलतराम केसवानी उर्फ बद्दी के खिलाफ 6 माह के निरुद्ध आदेश जारी किए हैं।

संभागायुक्त ने पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल से प्राप्त प्रस्ताव पर यह कार्रवाई की। प्रस्ताव स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (PIT-NDPS Act) की धारा 3(1) के तहत प्रस्तुत किया गया था।

आदेश के तहत दौलतराम केसवानी को 6 माह के लिए केंद्रीय जेल, इंदौर में निरुद्ध किया जाएगा।

संभागायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि संभाग में ड्रग्स के अवैध विक्रय और कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाए तथा ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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