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आगरा: भरण-पोषण लेने वाली महिला ओयो होटल में दूसरे व्यक्ति के साथ मिली? वायरल दावे की जांच जरूरी
आगरा में एक कथित मामले को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता/पूर्व आईपीसी की धारा 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। दावा है कि अदालत के आदेश पर उसे हर महीने 30 हजार रुपये भरण-पोषण भी मिल रहा था।
वायरल पोस्ट में आगे कहा जा रहा है कि पुलिस ने एक ओयो होटल में छापेमारी के दौरान महिला को एक अन्य व्यक्ति के साथ पाया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया।