लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों को 15 जुलाई तक जमा करना होगा आवेदन
भोपाल। लेखा प्रशिक्षण शाला भोपाल द्वारा वर्ष 2026 का नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 1 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित होगा। प्रशिक्षण में शामिल होने के इच्छुक लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी कर समय सीमा में जमा करना होगा।
प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला भोपाल ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए इच्छुक कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र तीन मूल प्रतियों में कार्यालय प्रमुख से अभिप्रमाणित कराकर 15 जुलाई 2026 तक लेखा प्रशिक्षण शाला भोपाल में जमा करना अनिवार्य होगा।
सीपीसीटी उत्तीर्ण कर्मचारी होंगे पात्र
वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार लेखा प्रशिक्षण के लिए वही लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी पात्र होंगे, जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों के अनुसार सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण की हो या जिन्हें नियमानुसार इससे छूट प्राप्त हो।
आवेदन के साथ कर्मचारियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। इसके अलावा शासकीय सेवा में उनकी परीवीक्षा अवधि पूर्ण होना भी आवश्यक रखा गया है।
एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र लगाना होगा
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ अपना जाति प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख से सत्यापित कराकर संलग्न करना होगा।
स्थानीय निकाय और अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी भी पात्र
लेखा प्रशिक्षण के लिए स्थानीय निकायों और अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारी भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उनकी परीवीक्षा अवधि पूर्ण होना जरूरी होगा।
ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए निर्धारित शुल्क 5 हजार रुपये का चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
लेखा प्रशिक्षण शाला ने इच्छुक कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा में आवेदन जमा करने की अपील की है, ताकि प्रशिक्षण प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।