भोपाल में बालाजी अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना, गीले कचरे में मिला बायो मेडिकल वेस्ट

भोपाल, 11 अगस्त 2026। भोपाल नगर निगम ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर राजीव नगर स्थित बालाजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल पर गीले कचरे के साथ बायो मेडिकल वेस्ट मिलाकर कचरा वाहन को देने के मामले में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निगम ने भविष्य में दोबारा ऐसी गलती मिलने पर अस्पताल को सील करने की अंतिम चेतावनी भी दी है।

तीन घंटे की जांच के बाद अस्पताल की पहचान

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अधिकारियों ने मंगलवार को गोविंदपुरा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया। यहां आने वाले कचरा वाहनों में गीले कचरे के साथ बायो मेडिकल वेस्ट मिला।

अधिकारियों ने कचरे की बारीकी से जांच की। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद किचन वेस्ट के साथ बायो मेडिकल वेस्ट भेजने वाले अस्पताल की पहचान बालाजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में हुई।

इसके बाद निगम अधिकारी कचरा वाहन के साथ अस्पताल पहुंचे और प्रबंधन से कचरे की पहचान कराई। अस्पताल कर्मचारियों ने कचरा अस्पताल से ही दिए जाने की पुष्टि की।

दोबारा गलती पर अस्पताल होगा सील

निगम ने कचरा पृथक्करण नहीं करने और बायो मेडिकल वेस्ट को निर्धारित प्रक्रिया के तहत इंसीनेटर तक पहुंचाने के बजाय गीले कचरे के साथ मिलाकर देने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को अंतिम चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसी स्थिति मिलने पर अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

कर्मचारियों और वाहन चालकों को भी चेतावनी

अपर आयुक्त अमन मिश्रा के निर्देशन में कार्यपालन यंत्री हर्षित तिवारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल कर्मचारियों को कचरा प्रबंधन की जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के कचरे को अलग-अलग रखने और बायो मेडिकल वेस्ट को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इंसीनेटर तक पहुंचाने का प्रशिक्षण भी दिया गया।

निगम ने कचरा वाहन चालकों को भी निर्देश दिए कि गीला, सूखा और अन्य प्रकार का कचरा अलग-अलग ही प्राप्त करें। यदि किसी वाहन में मिश्रित कचरा या बायो मेडिकल वेस्ट पाया गया तो संबंधित चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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