भोपाल, 27 अगस्त। भोपाल नगर निगम द्वारा संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं को 6 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2026-27 के संपत्तिकर की अग्रिम राशि जमा करने पर मिलने वाली यह छूट 31 अगस्त तक ही लागू है। ऐसे में करदाताओं के पास छूट का लाभ लेने के लिए अब सिर्फ चार दिन शेष हैं।
नगर निगम ने अधिक से अधिक करदाताओं को समय पर संपत्तिकर जमा करने और छूट का लाभ लेने के लिए व्यवस्था की है। इसके तहत शनिवार और रविवार को भी जोन एवं वार्ड कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि करदाता अवकाश के दिनों में भी अपना संपत्तिकर जमा कर सकें।
नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते संपत्तिकर जमा कर 6 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं। 31 अगस्त के बाद इस छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
