ट्रेन में तेज आवाज में रील और गाने चलाने पर 1000 रुपए तक जुर्माना

रेलवे ने यात्रियों से ईयरफोन इस्तेमाल करने और सहयात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने की अपील की

भोपाल। ट्रेन में मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो और रील चलाना या स्पीकर पर ऑडियो बजाना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि का स्तर नियंत्रित रखने और मोबाइल का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है।

रेलवे के अनुसार, जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में नियमों का पालन जरूरी है। संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित परिस्थितियों में 1000 रुपए तक जुर्माना, छह महीने तक की कैद या दोनों की सजा हो सकती है।

ईयरफोन इस्तेमाल करने की सलाह

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे मोबाइल पर गाने सुनने, वीडियो देखने और रील चलाने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें। स्पीकर पर तेज आवाज में ऑडियो चलाने से बचें और मोबाइल पर बातचीत करते समय भी आवाज धीमी रखें।

उन्होंने कहा कि ट्रेन में प्रत्येक यात्री की जिम्मेदारी है कि वह सहयात्रियों की सुविधा, आराम और निजता का ध्यान रखे। विशेषकर रात के समय और वातानुकूलित कोचों में तेज आवाज से दूसरे यात्रियों की नींद और आराम प्रभावित हो सकता है।

रेलवे ने यात्रियों से तेज रिंगटोन से बचने और रेलवे परिसर में शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। रेलवे का कहना है कि छोटी-छोटी सावधानियों से सभी यात्रियों की यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुखद बनाई जा सकती है।

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